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सिद्धार्थनगर

सांसद पाल ने लोकसभा सदन में तीन महत्वपूर्ण प्राइवेट मेम्बर बिल किये प्रस्तुत

लोकसभा के शुक्रवार के सत्र (5 दिसम्बर) में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल ने तीन महत्वपूर्ण प्राइवेट मेम्बर बिल प्रस्तुत किये। ये विधेयक भारत की अवसंरचना क्षमता, डिजिटल डेटा सुरक्षा ढांचे तथा संविधान के आठवीं अनुसूची में भाषाई विस्तार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लाये गये हैं।
1. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (मानिटरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट) बोर्ड बिल,2024 – बिल संख्या 279/2024, पाल ने देश में जारी बड़े अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी, प्रबन्धन और पर्यवेक्षण हेतु एक स्वतन्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर
प्रोजेक्ट मानिटरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखते हुए विधेयक प्रस्तुत किया। इस बोर्ड का उद्देश्य परियोजनाओं के समयबद्ध निर्माण, लागत नियन्त्रण, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा सम्बन्धित प्रक्रियाओं के समन्वित प्रबन्धन को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि यह तन्त्र भारत में चल रही मेगा परियोजनाओं को गति देगा और पारदर्शिता एवं दक्षता को मजबूत करेगा।
2. डिजीटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (अमेंडमेंट) बिल, 2024 – 277/2024,  पाल ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 में संशोधन लाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्तावित संशोधन सेक्शन 9 एवं अन्य सम्बद्ध प्रावधानों में सुधार के माध्यम से नागरिकों की व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा को और अधिक मजबूत, स्पष्ट एवं उपभोक्ता-हितैषी बनाने की दिशा में है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते डिजिटल भारत में नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा सर्वोपरि है और यह विधेयक उसी दायित्व को आगे बढ़ाता है।
3. कॉन्स्टिट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल, 2025 – बिल संख्या
163/2025, तीसरे प्राइवेट मेम्बर बिल के रूप में सांसद जगदम्बिका पाल ने संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसके अन्तर्गत भारतीय सांकेतिक भाषा (Indian Sign Language – ISL) को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की महत्वपूर्ण पहल की गई है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय सांकेतिक भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने से न केवल देश के बधिर एवं श्रवणबाधित नागरिकों की भाषायी और शैक्षिक आवश्यकताओं को सम्मान मिलेगा, बल्कि उन्हें मुख्यधारा में न्याय, शिक्षा, रोजगार और संचार के अधिक समान अवसर प्राप्त होंगे। यह कदम समावेशन (inclusion) और सुगम्यता (accessibility) की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा और हमारे संविधान में निहित समानता एवं गरिमा के आदर्शों को व्यवहारिक रूप से साकार करने में सहायक होगा।